कोरोना मृतकों के मुआवजे पर हाई कोर्ट की दो टूक…… केंद्र एवं राज्यों को दिए यह निर्देश

नई दिल्ली। आज दिनांक 18 जुलाई 2022 को सोमवार के दिन हाई कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने केंद्र और राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को समय पर मुआवजे का भुगतान किया जाए तथा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय गवाएं कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करना होगा और यदि किसी दावेदार को मुआवजे का भुगतान नहीं होता है या फिर उसका दावा ठुकरा दिया जाता है तो इस संबंध में वह संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। कोर्ट ने शिकायत निवारण समिति को निर्देश दिए हैं कि वे दावेदारों के आवेदन पर 4 सप्ताह के अंदर- अंदर फैसला ले।