अब गैरकानूनी सामग्री पोस्ट करने पर यूजर के साथ टि्वटर भी सह-अपराधी, केंद्र सरकार ने दी आखरी चेतावनी

ट्विटर को केंद्र सरकार ने 4 जुलाई तक की आखिरी समय सीमा देते हुए अब तक के अपने सभी आदेशों का अनुपालन करने को कहा है| साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं किया तो वह अपना इंटरमीडियरी दर्जा खोने के लिए तैयार रहें| ऐसा हुआ तो कंपनी के प्लेटफार्म पर पोस्ट हो रही सभी सामग्री के लिए वह खुद जिम्मेदार होगी| गैरकानूनी सामग्री पोस्ट किए जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी|
बताते चलें कि अब तक गैरकानूनी सामग्री पोस्ट करने या वायरल करने पर केवल यूजर को जिम्मेदार माना जाता था| उसी पर कार्यवाही होती थी| इंटरमीडियरी दर्जा पाने पर टि्वटर भी यूजर के साथ सह-अपराधी बनेगा| केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने 27 जून को भेजे नोटिस पर ट्विटर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है| हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ट्वीट या खाते पर नोटिस भेजा गया|
बता दें कि ट्विटर के मुख्य अनुपालक अधिकारी के नाम जारी नोटिस में मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा, ट्विटर को कई मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन वह निर्देशों का उल्लंघन करता आ रहा है| यह आखिरी नोटिस है| जिसके बाद भी निर्देशों का उल्लंघन जारी रहेगा तो आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे| उसे 6 और 9 जून को भी नोटिस भेजे गए थे| लेकिन उसने अनुपालन नहीं किया|
इंटरमीडियरी दर्जा आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलता है| इसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई गैरकानूनी सामग्री के लिए भारत में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्यवाही नहीं होती|