अब खाने के पैकेट पर शाकाहार मांसाहार का मिलेगा जिक्र

नई दिल्ली| अब कंपनियों को खाने-पीने के पैकेट पर खाद्य पदार्थ के शाकाहारी या मांसाहारी होने पर पूरी जानकारी का खुलासा करना होगा|
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि किसी भी खाद्य पदार्थ के शाकाहारी या मांसाहारी होने के बारे में पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए क्योंकि थाली में परोसी जाने वाली चीजों से प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं |
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को जस्टिस विपिन सांघी और दिनेश कुमार शर्मा ने टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है कि वह सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें जिसमें स्पष्ट तौर पर जानकारी देने की बाध्यता होगी|
खाद्य पदार्थ शाकाहारी है या मांसाहारी इसके व्यापक प्रचार करने के लिए पीठ ने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देने को भी कहा इस बारे में पीठ ने एफएसएसएआई और केंद्र सरकार को सुनवाई 21 मई तय स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है|