नई दिल्ली। भारत में यदि कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य हैं यहां तक कि उसके पीछे बैठे अन्य व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और यदि बाइक सवार दोनों व्यक्तियों ने हेलमेट नहीं पहना है तो इसके लिए पुलिस उनका चालान काटती है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नया नियम आ गया है जिसमें अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी चालान कट सकता है। दरअसल यदि कोई व्यक्ति हेलमेट पहन कर दो पहिया वाहन चलाता है तो वह गलती से या फिर जानबूझकर हेलमेट की पट्टी लॉक नहीं करता तो उसका चालान कट सकता है।
नए नियम के अनुसार हेलमेट की पट्टी लॉक होनी अनिवार्य है। यदि पट्टी लॉक नहीं है तो पुलिस द्वारा व्यक्ति का 1000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक हेलमेट में हमेशा हाई क्वालिटी वाले फॉर्म का उपयोग होना चाहिए जिसकी मोटाई कम से कम 20 से 25 मिमी तक हो। इसके अलावा उपयोग में आने वाले सभी हेलमेट पर आईएसआई मार्क होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा यदि दो पहिया वाहन पर बैठता है तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हैं यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो बच्चे के अभिभावकों से चालान लिया जा सकता है।