अब मतदाता पहचान पत्र ना होने पर इन दस्तावेजों के जरिए दे सकते हैं वोट……. पढ़ें पूरी खबर

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को चुनाव आयोग द्वारा अंतिम रूप दे दिया है सभी चुनावी राज्यों में शत प्रतिशत मतदान हो इसके लिए निर्वाचन आयोग भी प्रयासरत है। तथा उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 82.37 लाख मतदाताओं ने मतदान करके नेताओं का चयन करना है। ऐसे में आयोग ने निर्देश दिए हैं, कि मतदाताओं के पास ना सिर्फ मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए बल्कि वोटर लिस्ट में भी मतदाता का नाम होना आवश्यक है। साथ में निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि यदि मतदाता के पास पहचान पत्र है तो वह फोटो युक्त होना चाहिए। लेकिन जिस मतदाता के पास फोटो युक्त वोटर आईडी नहीं है उसके लिए आयोग ने 11 ऐसे दस्तावेजों को मंजूरी दी है जिन्हें पीठासीन और मतदान अधिकारी को दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं।

इन दस्तावेजों में मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, किसी भी बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनपीआर के तहत आईजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भारतीय पासपोर्ट, केंद्रीय, राज्य सरकार या किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र तथा सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र को शामिल किया गया है। मतदाता इन दस्तावेजों को मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी को दिखाकर वोट दे सकते हैं।