अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे होटल और रेस्तरां, इस नंबर पर करें शिकायत

नई दिल्ली| होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे| केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में स्वत: लगाने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से रोक दिया है| निर्देशों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं|
आइए जानते हैं दिशा निर्देश -:
कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता| ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं| यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा| कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने आप सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे|