अब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगी पेंशन, जारी हुए आदेश

अब उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी| इस संबंध में गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं|


जिसमें कहा गया है कि अभी तक कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें आश्रितों को पेंशन नहीं मिल पाई थी| लेकिन अब सभी आश्रितों को पेंशन मिलेगी|


गृह विभाग के अनुसार, 28 अप्रैल 2021 को जारी शासनादेश के तहत राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल में रहे या राज्य आंदोलन के दौरान घायल आंदोलनकारियों से भिन्न चिन्हित हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों जिनकी मृत्यु 1 जून 2016 के क्रम में पेंशन स्वीकृत होने से पहले हो चुकी हो, उनके आश्रितों (पति -पत्नी) को भी 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी|