अब ऑनलाइन गेमिंग पर वसूला जाएगा 28% जीएसटी, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली| जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी वसूली जाएगी|
मिली जानकारी के अनुसार राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की एक समान जीएसटी लगाने की सिफारिश कर सकता है|


बता दें कि अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फ़ीसदी जीएसटी लगता है| कर सकल गेमिंग राजस्व पर लगाया जाता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स की ओर से लिया जाने वाला शुल्क है|
कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर बढ़ाने के लिए जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है और जल्द ही इसे जीएसटी परिषद के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा|
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जून में परिषद को सौंपी गई अपनी पिछली रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग की कुल राशि जिसमें उसकी इंट्री फी भी शामिल है, पर 28 फ़ीसदी जीएसटी वसूलने का सुझाव दिया था| हालांकि परिषद ने जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने को कहा था| जिसके बाद इस विषय पर जीओएम ने अटॉर्नी जनरल का भी विचार लिया और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी मुलाकात की| अंतत: दोनों पर 28% जीएसटी लगने का निर्णय लिया गया है| जीओएम ने ‘कौशल के खेल’ और ‘मौके के खेल’ के लिए अलग-अलग परिभाषाओं पर विचार विमर्श भी किया|