उत्तराखंड बोर्ड के फेल छात्र-छात्राओं के लिए राहत की खबर, अंक सुधार परीक्षा के लिए शासनादेश जारी

25 मई को उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है| अब परीक्षा में 2 विषयों में फेल छात्र-छात्राओं के लिए राहत की खबर आ रही है| शासन की ओर से अंक सुधार परीक्षा का शासनादेश जारी कर दिया गया है|


जिसमें कहा गया है कि हाईस्कूल में 2 और इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल छात्र-छात्राओं को पास होने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे|
शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईस्कूल में अधिकतम 2 विषयों और इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल छात्र अंग सुधार परीक्षा दे सकेंगे| साथ ही वह छात्र भी अंग सुधार परीक्षा दे सकते हैं जो यह समझते हैं कि उन्हें कम अंक मिले हैं|
इसके लिए छात्र-छात्राओं को परीक्षा परिणाम जारी होने के 3 सप्ताह के भीतर या फिर उत्तराखंड बोर्ड की ओर से तय तिथि के भीतर आवेदन करना होगा| हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रति विषय एवं 50 प्रमाण पत्र सह अंक पत्र के रूप में होगा लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रखा गया है|
वहीं इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 300 रुपये देने होंगे| परिक्षाफल सुधार परीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में आयोजित होगी|
बता दें इस आदेश से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में फेल हुए 20800 छात्र-छात्राओं को पास होने का मौका मिलेगा|