आ गया नया ट्रैफिक नियम, सड़क पर निकलने से पहले जरूर जाने

नई दिल्ली| सरकार नया यातायात नियम उनके लिए लेकर आई है जिनके पास विदेशी नंबर की कार है या जो लोग विदेशी नंबर की कार खरीद कर भारत में लाना चाहते हैं| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने पर अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव दिया है| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार विदेशी प्राइवेट गाड़ियों को देश में औपचारिक रूप से चलने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है| इन नियमों में अन्य देशों में पंजीकृत गैर परिवहन वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव है| देश में रहने की अवधि के दौरान अंतर्देशीय गैर परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन में इन दस्तावेजों का होना जरूरी है – वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जो भी लागू हो , वैध बीमा पॉलिसी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (अगर मूल देश में लागू हो तो)|
यदि यह दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित मूल दस्तावेजों के साथ होना चाहिए| भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी| भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 118 के नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा|