जांच के दौरान दूध और रोस्टेड सेवई के नमूने फेल

बागेश्वर| जांच के दौरान जिले से लिए गए दूध और रोस्टेड सेवई के नमूने फेल निकली है| मानक में खरे नहीं उतरने पर न्याय निर्णायक अधिकारी व जिलाधिकारी ने दूध बेच रही समिति को अर्थदंड से दंडित किया| साथ ही रोस्टेड सेवई निर्माण को कंपनी की अपील को ट्रिव्यूनल ने खारिज कर दी है| इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग से चार खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए हैं और 9 प्रतिष्ठानों को साफ-सफाई नहीं करने पर नोटिस जारी किए है| लिए गए नमूनों को जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है|


मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश चंद फुलारा ने कहा कि गोल्डी के रोस्टेड सेवई मानक में खरा नहीं उतर पाया| न्याय निर्णय अधिकारी व जिलाधिकारी ने कंपनी व विक्रेता पर 2 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया था| जिसे कंपनी ने ट्रिव्यूनल में अपील की| खाद्य विभाग ने ट्रिव्यूनल में पैरवी की| पैरवी में ट्रिव्यूनल ने नया निर्माण अधिकारी के निर्णय को सही माना|