बहू के गहनों को सुरक्षा के लिए पास रखना क्रूरता नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए बहू के गहनों को अपने पास रखना आईपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता| धारा 498-ए एक महिला के पति या पत्नी के रिश्तेदार को क्रूरता के अधीन करने के लिए संदर्भित करता है| सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोटा का मामला दर्ज कराया था इस संदर्भ में सुनाया|