नई दिल्ली। वर्तमान में देश के कई राज्यों से पेट्रोल और डीजल की कमी की सूचना मिल रही है तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बीते शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा रिटेलिंग करने वाली सभी कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल के स्टाक को सुनिश्चित करना होगा। सरकार द्वारा यह निर्देश यूनिवर्सल सर्विसेज एप्लीकेशन नियम के तहत दिए गए हैं यानी कि (सभी को समान तौर पर सेवा देने की बाध्यता)। यह नियम अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के पेट्रोल पंपों के लिए लागू होते थे मगर अब इसका असर निजी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर भी होंगे जिससे कि अब निजी क्षेत्र के पेट्रोल पंप कम उपलब्धता का बहाना नहीं बना पाएंगे तथा इस नियम के बाद देश में 2500 से भी अधिक पैट्रोल पंप का जल्द ही संचालन होगा जिससे की उपलब्धता बढ़ेगी।
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