
नई दिल्ली| एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है|
गृह मंत्रालय के मुताबिक, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा| इस संशोधन के लागू होने के बाद बहुत से जरूरी कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा| जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आधार संख्या, मतदाता सूची तैयार करने, सरकारी नौकरी और विवाह पंजीकरण में नियोग करने के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया जाएगा|
बता दें संसद के दोनों सदनों ने हाल ही में बीते मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया था| बीते 7 अगस्त को राज्यसभा में इस संशोधित विधेयक को पारित किया गया| वहीं लोकसभा में 1 अगस्त को पारित हुआ|
बता दें जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अस्तित्व में आने के 54 वर्षों बाद पहली बार इसमें संशोधन हुआ है|

