
सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने के नियम 1 अप्रैल से बदल जाएंगे| सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है|
बताते चलें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और सोने की कलाकृतियां नहीं बिक सकेंगे|
विभाग ने उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया है|
इस नियम के लागू होने के बाद एक अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमैरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे| इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे| उपभोक्ता के हित में यह फैसला अहम साबित होगा|
बता दें कि 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी| सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृति की बिक्री 6 अंकों के अल्फान्यूमैरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के बिना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी| इस हेतु सरकार ने डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी|
आइए जानते हैं क्या होता है HUID नंबर -:
जिस तरह हर व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड है वैसे ही ज्वैलरी की पहचान के लिए हॉलमार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है| यह 6 अंकों का अल्फान्यूमैरिक कोड है| जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं, जिसे ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है| इसकी मदद से ज्वेलरी से संबंधित हर एक जानकारी मिलती है, जैसे ज्वेलरी की शुद्धता, वजन और इसे किसने खरीदा है| ज्वेलर्स इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर अपलोड करते हैं|
