
देहरादून| अगर आपके पास अपने निवास का प्रमाण नहीं है तो परेशान ना हो! एसडीएम और तहसीलदार की जांच के बाद निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र जारी कर देगा|
आयोग 9 नवंबर से नए मतदाता बनाने, नाम जोड़ने, हटाने , पता बदलने का विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है|
आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुड़ गया है| उत्तराखंड राज्य निर्वाचन विभाग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सी रविशंकर की अगुवाई में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू कर रहा है| इससे पूर्व आयोग ने मतदाताओं से संबंधित आवेदन पत्र और प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं|
अभी तक आवेदक के पास निवास का प्रमाण नहीं होता था तो उसे पार्षद से पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र आदि कागजी औपचारिकता पूरी करनी पड़ती थी| लेकिन अब आवेदक की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर एसडीएम और तहसीलदार इसकी जांच करेंगे| बीएलओ, आवेदक के दावो की पड़ताल के बाद रिपोर्ट भेजेगा| इसी आधार पर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा|
बताते चलें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ही विधानसभा में पता परिवर्तन के लिए भरा जाने वाला फार्म-8 -क को भी बंद कर दिया है| अब सभी प्रक्रिया form-8 से पूरी होगी| नए मतदाता के लिए फॉर्म-6, एनआरआई के लिए फॉर्म 6-ए, नाम काटने या कटवाने के लिए फॉर्म-7, मतदाता सूची में कोई संशोधन पता परिवर्तन, दिव्यांग, खराब होने पर नया वोटर कार्ड देने के लिए फॉर्म-8 होगा|
निर्वाचन आयोग द्वारा एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि नए मतदाताओं के आवेदन में उनके परिजनों के वोटर कार्ड नंबर लिए जाएंगे| उसी नंबर के साथ नए मतदाता को जोड़ा जाएगा| ताकि मतदान के दिन पूरा परिवार एक ही जगह वोट डालें|
इसके अलावा मतदाता बनने के लिए दिव्यांगों को अलग से एंट्री का मौका दिया जा रहा है| इससे निर्वाचन आयोग को चुनाव में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं देने में आसानी होगी|
