
उत्तराखंड में पहला घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया है| इस बार की ‘शराब नीति’ में व्यवस्था की गई थी|
बता दें, घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12,000 रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी| इसे हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा|
दरअसल, राज्य सरकार ने होम मिनी बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दे दी है| कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा|
जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान के मुताबिक, अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया है, इसे जारी कर दिया गया है| एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देशी विदेशी रखी जा सकती है|


