हिजाब विवाद:- याचिकाकर्ताओं ने मांगी स्कूली ड्रेस के रंग के हिजाब पहनने की अनुमति…….. जाने इस संबंध में क्या कहा HC ने

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर बीते सोमवार 14 फरवरी 2022 को भी कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पूर्ण पीठ में सुनवाई की गई थी जिसमें याचिका दायर करने वाले मुस्लिम लड़कियों ने हाईकोर्ट से अपील की कि उन्हें स्कूल की ड्रेस के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। तथा याचिका दायर करने वालों की इस मांग पर इस केस में एक नया मोड़ आ गया है।

तथा इस संबंध में याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश किए गए वकील देवदत्त कामत ने भी इस संबंध में अपनी दलीलें रखी और कहा कि मैं न्यायालय के समक्ष इन स्कूली लड़कियों को स्कूल की ड्रेस के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति देने को लेकर आदेश जारी करने की गुजारिश कर रहा हूं। साथ में उन्होंने कहा कि हिजाब ना पहनने देना अनुच्छेद 25 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करना होगा क्योंकि हिजाब पहनना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। साथ में उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है और ऐसे में केंद्रीय विद्यालय के नियमों को यहां भी लागू किया जा सकता है।हालांकि अभी तक हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है और आज मंगलवार के दिन इस मामले में फिर कोई नया फैसला आने की उम्मीद है।