हिजाब मामला -: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली| हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी है| सुप्रीम कोर्ट में एक छात्र ने इस मामले में याचिका डाली है| बताते चलें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल आदेश जारी करके याचिका के लंबित रहने तक कोई भी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस ना पहने| जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने की बात कही गई थी|


हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम आदेश पारित करेंगे| स्कूल कॉलेज शुरु होने दें| लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी| हाईकोर्ट ने कहा धार्मिक कपड़े जैसे-हिजाब या फिर भगवा शॉल फैसले के निपटारे तक स्कूल कॉलेज परिसर में नहीं पहने जाएंगे| हम सभी को रोक लेंगे क्योंकि हम राज्य में अमन चैन चाहते हैं| हाईकोर्ट मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेज में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है|
कर्नाटक का हिजाब विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है| हिजाब विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई| जिसमें धर्म के पालन के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार बताया गया है| यह याचिका यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीवास्तव और पत्रकारिता के छात्र द्वारा दायर की गई है| जिसमें कहा गया है कि यहां मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है| कई राज्यों में घटनाएं हो रही हैं, जो आगे फैलने की संभावना है| इसे फैलने से पहले यह आवश्यक होगा कि शीर्ष अदालत इस पर संज्ञान लेते हुए कोई निर्णय लें|