हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले के आरोपित हाकम सिंह के मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से किया इनकार

नैनीताल। यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में आरोपित पाए गए भाजपा के पूर्व नेता और जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध मकान बनाया गया है। जिसका प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और प्रशासन के फैसले पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा हाकम सिंह की पत्नी से कहा गया है कि वह आज 28 सितंबर 2022 को शाम 4:00 बजे तक अपनी जमीन संबंधित सभी कागज उप जिलाधिकारी पुरौला के समक्ष पेश कर दे और यदि याचिकाकर्ता द्वारा विवादित मकान के संबंध में सभी सही दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो मकान ध्वस्त नहीं किया जाएगा लेकिन यदि दस्तावेज पेश नहीं हुए तो ध्वस्तीकरण में जितना भी खर्चा आएगा वह याचिकाकर्ता से वसूला जाएगा।

इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में बीते मंगलवार को हुई। उन्होंने हाकम सिंह की पत्नी की याचिका पर सुनवाई की जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है उसके पति जेल में है तथा प्रशासन निर्माण पर कार्यवाही कर रहा है। लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और आज 28 सितंबर 2022 को शाम 4:00 बजे तक मकान संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। यदि याचिकाकर्ता दस्तावेज पेश करती है तो मकान को ध्वस्त नहीं किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मकान के ध्वस्तीकरण में आने वाला खर्च याचिकाकर्ता से वसूला जाएगा।