नैनीताल हाईकोर्ट में स्टाफ नर्स भर्ती के लिए 2020 में आवेदन कर चुके और वर्तमान में ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है|
हाईकोर्ट ने उन्हें उत्तराखंड मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई है|
बोर्ड ने करीब 1500 स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए 3 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति जारी की है| मामले में न्यायमूर्ति रवींद्र पैठाणी की एकलपीठ के समस्या सुनवाई हुई| दीपक भंडारी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2020 में उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने स्टाफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन 3 साल बाद भी इस विज्ञप्ति के अनुसार चयन प्रक्रिया नहीं हुई| अब स्टाफ नर्स के इन्हीं पदों के लिए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है, लेकिन 2020 में आवेदन कर चुके कई अभ्यर्थी अब ओवरएज हो गए हैं| इसलिए 2020 में आवेदन कर चुके जो अभ्यार्थी ओवरएज हो गै हैं उन्हें मेडिकल सर्विस बोर्ड की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दी जाए|