Uttrakhand- जोशीमठ मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने की सुनवाई…….. दिए यह निर्देश

उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ में चल रहे वर्तमान हालातों को लेकर हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से बनाई गई विशेषज्ञों की टीम में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ पीयूष रौतेला व डॉ एमपीएस बिष्ट को कोर्ट ने शामिल करने के निर्देश दिए हैं और साथ में यह भी निर्देश दिए हैं कि कमेटी द्वारा 2 माह के अंदर- अंदर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और जोशीमठ में निर्माण कार्य पर लगी पाबंदी को सख्ती से प्रभावी बनाने के आदेश भी कोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए हैं। इस मामले में बीते गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई तथा इस दौरान कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में निर्देश दिए और अब जोशीमठ में सभी निर्माण कार्य रोकने गए हैं तथा सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद दे रही है।