हल्द्वानी:- घूस लेने के मामले में इंजीनियर को सुनाई 3 साल की सजा….. 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां घूस लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने इंजीनियर को 3 साल की सजा और 25000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। यह मामला 8 साल पुराना है। बता दे कि विजिलेंस कार्यालय हल्द्वानी के अनुसार मल्लीताल निवासी दीपेंद्र थापा नाम के ठेकेदार ने 17 जून 2016 को शिकायत करते हुए कहा था कि नैनीताल नगर पालिका के अवर अभियंता ईश्वरी सिंह रौतेला ने उससे ₹20000 की डिमांड की और यह मामला भुगतान से जुड़ा था। निर्माण कार्य से जुड़े कुछ बिल इंजीनियर स्तर पर अटके थे और मामले में शिकायत सही मिली जिसके बाद 20 जून को तत्कालीन विजिलेंस निरीक्षक अरविंद सिंह डंगवाल के नेतृत्व में इंजीनियर को टीम ने ठेकेदार से ₹20000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था और मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी इसके बाद अब जाकर इंजीनियर को सजा मिल पाई है। बता दे कि मामले में इंजीनियर को 3 साल का कारावास और ₹25000 अर्थ दंड की सजा मिली है।