ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण -: अदालत का ऐतिहासिक फैसला

वाराणसी| ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर आज दोपहर अदालत का फैसला आ गया है| दोपहर 2:00 बजे अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने फैसला पढ़ना शुरू किया| 2:15 बजे अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को अपने फैसले में खारिज कर दिया| इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण के आगे की सुनवाई जारी रखने की जानकारी देते हुए अगली तिथि 22 सितंबर तय कर दी है|


वाराणसी के जिला जज ने अपना ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कहा कि, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है| यह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या चार अंजुमन इंतेजामियां मसाजिद कमेटी के द्वारा अदालत को दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया| इसके साथ अदालत की अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की गई है| ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कोट ने कहा कि, हमारी बहस को अदालत में मान लिया गया है| मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई के योग्य है| इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है तो हम आगे की प्रक्रिया के लिए अब तैयारी कर रहे हैं|