GST -: रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं पर 5% अधिक जीएसटी, जानिए आज से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है इसी बीच आज से आपकी जेब और ढीली होने वाली है| अब आपको पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमत पर आज से अधिक जीएसटी देना होगा| पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद के विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है|
आएगी जानते है किन वस्तुओं पर कितना होगा खर्च -:
पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 50% जीएसटी देना होगा| अस्पताल में 5,000 रुपए (गैर आईसीयू) से अधिक किराए वाले कमरे पर 5 फ़ीसदी जीएसटी लगेगा|
चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फ़ीसदी जीएसटी|
होटल के 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरे पर 12 फ़ीसदी जीएसटी जो अभी नहीं लगता है|
टेट्रा पैक पर दर 12 फ़ीसदी से बढ़कर 18 फ़ीसदी|
मैप ,एटलस और ग्लोब पर 12 फ़ीसदी जीएसटी देना होगा|
ब्लेड, चाकू, पेंसिल, शार्पनरनंबर, कांटे वाले चम्मच, आदि पर 18 फ़ीसदी जीएसटी जो अभी 12 फ़ीसदी है|
आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 फ़ीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी|
अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, कृषि उत्पाद छटाई मशीन, पानी के पंप , साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12 फ़ीसदी की जगह 18 फ़ीसदी जीएसटी|
मिट्टी से जुड़े उत्पाद पर 12 फ़ीसदी जीएसटी अभी 5 फ़ीसदी है|
चिटफंड सेवा पर 12 फ़ीसदी से बढ़कर 18 फ़ीसदी जीएसटी|
इसके अलावा इन पर होगा कम खर्च -:
रोपवे के जरिए यात्रियों और सामान लेकर आने-जाने वाले आने जाने पर 5 फ़ीसदी टैक्स, अभी 18 फ़ीसदी है|
स्पि्लंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडीपार्ट्स, इंट्रा ओक्युलर लेंस आदि पर 12 फ़ीसदी की जगह 5 फ़ीसदी लगेगा|
उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फ़ीसदी से कम होकर 12 फ़ीसदी रह जाएगी, जहां ईंधन लागत शामिल है|
डिफेंस फोर्सेज के लिए आयोजित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगी|