केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है, जिन की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या फिर उससे पहले जारी किए गए थे|
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने संसद में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने इस विषय को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया| लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला है| उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय लेगा और उन्हें ओपीएस के तहत कवर करेगा| इसमें वह कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 या उससे पहले जारी किया गया हो|
कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने यह बयान दिया था कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आने वाले स्क्रूट को पुरानी पेंसिल देने का फायदा देने का कोई विचार नहीं है| उनसे यह पूछा गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद पैरामिट्रिक में आने वाले जवानों को ओपीएस (OPS) का फायदा मिलेगा या नहीं? उन्होंने कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसज पेंसिल रूल्स 1972 के तहत पैरामिलिट्री स्टाफ को पेंसिल और अन्य बेनिफिट मिल रहे हैं| लेकिन उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा|