
देहरादून| अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने हैं और उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नजर आता है तो आप परिवहन मंत्रालय को इसकी शिकायत कर सकते हैं| इसके लिए मंत्रालय की ओर से विशेष वेबसाइट भी जारी की गई है| मंत्रालय ने परिवहन वेबसाइट पर रिकॉल पोर्टल शुरू किया है| जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं| रिकॉल की समस्या से जूझ रहे वाहन मालिकों की मदद के लिए मंत्रालय ने यह पोर्टल शुरू किया है| गाड़ी में किसी गलत पूर्जे या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ी शिकायत भी इसके माध्यम से की जाएगी| लेकिन, केवल वही वाहन मालिक यहां शिकायत कर सकते हैं, जिनकी गाड़ी की आयु 7 साल से कम हो 7 साल से ऊपर वाले यहां शिकायत नहीं कर पाएंगे| शिकायत करने के लिए पहले वेबसाइट पर आपको अपना पंजीकरण कराना होगा| इसके लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिट करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा| एंटर करने के बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी, जो भी कमी है उसकी जानकारी पोर्टल में देनी होंगी| आपकी शिकायत की मंत्रालय जांच करेगा| गाड़ी की कमी को देखते हुए ही मंत्रालय की ओर से रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी|
यहां करें शिकायत :
https:// vahan.Parivahan.gov.in/vehicle recall/vahan/welcome.xhtml
