मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए खुशखबरी -: अब सस्ती होगी मेडिकल की पढ़ाई, NMC ने जारी कि नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली| राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निजी चिकित्सा संस्थानों और डिम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फ़ीसदी सीटों के संबंध में फीस और अन्य सुविधाओं के निर्धारण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं| जिसमें आयोग ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस अब किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही होगी|


जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नए दिशा निर्देशों में कहां है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फ़ीसदी सीटों की फीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुल्क के बराबर होनी चाहिए| इसका लाभ उनको मिलेगा जिन्होंने सरकारी कोटि की सीटें हासिल की है परंतु ये सीमा संबंधी मेडिकल कॉलेज या डिम्ड विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत सीटों की संख्या के 50 फ़ीसदी तक ही सीमित होगी|
इस अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50 फ़ीसदी से कम है जो शेष उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर शुल्क का लाभ मिलेगा, जो पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा|