Uttarakhand- देहरादून की इन बाजारों में प्रतिबंधित होंगे पटाखे….. उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगामी दिवाली को लेकर पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।जिलाधिकारी सोनिका ने दुकानें कहां लगाई जाएंगी और किस बाजार में पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे इसके लिए भी विस्तृत निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि शहर के 12 बाजारों में पटाखों की दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि यह बाजार काफी भीड़-भाड़ वाले हैं। यहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान भी एक-दूसरे से बेहद सटे हुए हैं।

जिलाधिकारी सोनिका द्वारा बीते मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बता दें कि देहरादून में पटाखों की दुकान खोलने के लिए आगामी 12 से 18 अक्टूबर के बीच आवेदन कर सकते हैं और पटाखों की बिक्री 20 से 25 अक्टूबर के बीच की जाएगी। लाइसेंस के लिए ₹700 की फीस भी तय की गई है। बता दें कि देहरादून की पलटन बाजार ,धामावाला बाजार, मोती बाजार ,हनुमान चौक, झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार समेत ऐसे 12 बाजार है जहां पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति की सामग्री जब्त कर ली जाएगी और उस पर जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।