केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान गृह मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है और इस घोषणा से एक सप्ताह पहले बीएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई थी जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यही नहीं बल्कि मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट की अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थी अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचो का। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल और बाद के बच्चों के अग्नि वीरों को 3 साल की छूट दी जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता में भी छूट देने का प्रावधान है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बीते वर्ष 2022 में 14 जून को अग्नीपथ योजना की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद कई लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था मगर वही कई युवाओं ने इसका स्वागत करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को छूट देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया गया है।
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