बहाल किए जाएं विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी, पूर्व कानून मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बताया आर्टिकल 14 का उल्लंघन

हरिद्वार| विधानसभा के 228 कर्मियों को बर्खास्त करने के फैसले को गलत करार देते हुए पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया और सीएम से कर्मियों को बहाल करने की मांग की है|


उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात भी कही है|
बताते चलें कि हरिद्वार स्थित अटल बिहारी राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में कर्मियों को नियुक्त कर 2001 से 2015 तक नियमित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद 2016 में भर्ती हुए सभी की छुट्टी करने की शुरुआत कर दी| बिना कारण 2016 के बाद के कर्मियों को बर्खास्त करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है|
उन्होंने कहा अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा है| इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की रणनीति बनाएंगे, लेकिन में आशा करता हूं कि सीएम खुद ही जैसे 2001 से 2015 तक के कर्मियों को नियमित किया है, इन्हें भी बहाल कर नियमित करने का फैसला ले| वरना कोर्ट में सरकार हारेगी, विश्वास के साथ कहता हूं|
उन्होंने कहा आज तक जो भी केस मैंने लड़े सभी में जीत मिली है| अब 288 कर्मचारियों के उज्जवल करने के लिए कदम उठाएंगे, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस मामले को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं|
बता दें कि बर्खास्त कर्मियों को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कुछ दिन पहले सीएम धामी को पत्र लिख चुके हैं|
इस दौरान बर्खास्त कर्मी भी मौजूद रहे| सभी ने पूर्व कानून मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया|