हरिद्वार। जिले के लक्सर क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उसका विवाह रुड़की क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव निवासी आसिफ के साथ बीते वर्ष 24 मार्च 2021 को हुआ और शादी में विवाहिता के परिवार वालों ने हैसियत अनुसार दहेज दिया मगर ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे और बार-बार विवाहिता को प्रताड़ित करते थे विवाहिता के ससुराल वालों ने शादी के बाद उसके स्वजनों से कार और नगदी की मांग की यही नहीं बल्कि विवाहिता का पति और अन्य लोग उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते रहे। प्रार्थना पत्र में विवाहिता ने यह भी बताया है कि उसका पति नशे के साथ-साथ जुआ भी खेलता है और बीते जनवरी माह 2022 में उसके पति ने जुआ हारने पर उसे दाव पर लगा दिया और कहने लगा कि उसे एक रात उसके दोस्तों के साथ रहना होगा जब विवाहिता ने इस बात का विरोध किया तो पति और ससुरालवालो ने उसकी खूब पिटाई की और पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया जिसके बाद वह कोतवाली गई मगर पुलिस द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।जब पीड़िता ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिया तो न्यायालय द्वारा विवाहिता के पति आसिफ, देवर साकिब, ननंद सोफिया, ससुर युसूफ, सास रिहाना और एक अन्य नसीर निवासी गण ग्राम टोडा कल्याणपुर थाना कोतवाली सिविल लाइंस रुड़की तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश लक्सर कोतवाली को दे दिए गए हैं। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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