किसी भी स्थल पर 30 मिनट से अधिक देर तक नहीं रुक सकती चुनावी वीडियो वैन…….. निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा पांच चुनावी राज्यों में रोड शो, जनसभा, रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो अब बढ़कर 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। मगर इस दौरान निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के चुनावी वैन को सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने की अनुमति दी थी। चुनावी वैन द्वारा कोई भी राजनीतिक दल विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पार्टी का प्रचार कर सकता है तथा योजनाओं और विकास कार्यों को जनता के समक्ष रख सकता है।

तथा इस चुनावी वैन को अनुमति देने के साथ-साथ चुनाव आयोग ने इसके इस्तेमाल हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनावी वैन किसी भी स्थान पर 30 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुक सकती, साथ में इस वैन से यातायात में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि कोई भी राजनीतिक दल अधिक समय के लिए किसी स्थान पर अपनी वैन को रोकता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।