शिवाजी महाराज पर कोश्यारी के बयान के लिए कार्यवाही की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहीं यह बात…

मुंबई| महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ हाईकोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज व अन्य हस्तियों पर दिए बयान के लिए कार्यवाही की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है|


याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा कि उनकी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया किसी भी आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं है|


इस दौरान जस्टिस सुनील शुकरे और जस्टिस अभय वाघवासे की पीठ ने कहा, वक्ता के बयान उन हस्तियों के बारे में उनकी धारणा और राय को दर्शाता है उनका इरादा समाज को उनकी बेहतरी के लिए प्रबुद्ध कराना है|


यह याचिका अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़ी पनवेल निवासी रमा कतरनवरे ने दायर की थी|
याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि गैर एससी या अनुसूचित जनजाति के सदस्य कोश्यारी और त्रिवेदी ने अपने सार्वजनिक भाषणों में इन दिवंगत राजनीतिक हस्तियों के प्रति अपमानजनक बयान दिए| याचिकाकर्ता ने कोश्यारी और त्रिवेदी के शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले और मराठी मानुष पर दिए गए कई आपत्तिजनक बयानों का हवाला भी दिया|