नई दिल्ली| नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनियों से कहा है कि वे फ्लाइट में चढ़ने से दिव्यांग यात्रियों को नहीं रोक सकती है| जारी दिशानिर्देश में यह कहा गया है कि अगर किसी विमानन कंपनी को लगता है कि यात्रा के दौरान किसी दिव्यांग यात्री की हालत बिगड़ सकती है तो वह हवाई अड्डे पर मौजूद किसी डॉक्टर से इस संबंध में परामर्श ले सकते हैं| इसके बाद ही फैसला करें कि यात्री को सफर करने की अनुमति देनी है या नहीं|
डीजीसीए के जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, इसके बाद यदि विमान कंपनियां किसी यात्री को सफल करने से रोकती है तो उसे तत्काल लिखित में इसकी जानकारी दी जाएगी| इस पत्र में ऐसा करने के पीछे का कारण भी बताने होंगे|
बताते चले कि रांची हवाई अड्डे पर 7 मई को एक दिव्यांग लड़के को विमान में यात्रा करने से रोकने पर डीजीसीए ने विमान कंपनी इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था| इसके कुछ दिन बाद ही 3 जून को नियामक ने उपरोक्त नियमों को प्रस्ताव दिया था| लोगों ने 2 जुलाई तक राय मांगी गई थी|