कोरोना मुआवजे का दावा करने की समय सीमा में बदलाव, अब इतने दिनों के अंदर करना होगा मुआवजे का दावा

नई दिल्ली| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोरोना से मृत्यु होने के 90 दिनों के अंदर परिजनों को मुआवजे के लिए दावा करना होगा| पहले ये समय सीमा 60 दिन की थी लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के मृत्यु मुआवजे पर 24 मार्च के आदेश के बाद इसमें बदलाव किया गया है| स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को यह निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि 20 मार्च 2022 से पहले कोरोना से हुई मौतों के मामले में मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च 2022 से 60 दिनों की समय सीमा लागू होगी| वही भविष्य में होने वाले किसी भी मौत के लिए दावा करने की समय सीमा मृत्यु तिथि से 90 दिनों की होगी|