
नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के लिए संशोधित अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देश जारी किए हैं| चैनलों को अब हर दिन 30 मिनट राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री का अनिवार्य रूप से प्रसारण करना होगा| इसके लिए महिला सशक्तिकरण कृषि अध्यापन जैसी 7-8 थीम दी गई है| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए दिशा-निर्देश को मंजूरी दे दी है|
जिसके तहत अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनल को अपलिंक कर सकते हैं|
सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि नए दिशा-निर्देशों के तहत कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की अनुमति खत्म कर दी गई है| हालांकि सीधा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण जरूरी होगा|
