सावधान -: स्कूलों के आसपास मादक पदार्थों को बेचने पर होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए निर्देश

बागेश्वर| शिक्षा संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर तंबाकू और मादक पदार्थों को बेचा गया तो अब नहीं बख्शा जाएगा| ऐसे दुकानदारों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा| जिसके लिए डीएम ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं|
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम विनीत कुमार ने कहा कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि पर तंबाकू और मादक पदार्थों को बेचना प्रतिबंधित है| उन्होंने मादक द्रव्यों के रोकथाम के लिए गठित जनपद स्तरीय समिति की समीक्षा की| युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिंता की और इसके लिए कार्रवाई करने की बात कही|
आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रही है| ऐसे में हमें उन्हें इस गिरफ्त से दूर करना बहुत आवश्यक है| जिसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे| वरना देश का भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी देश की दशा क्या होगी|