सावधान -: एकल उपयोग प्लास्टिक नियम उल्लंघन पर 1 लाख का जुर्माना, 5 साल की जेल

नई दिल्ली| आज से राजधानी में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के नियम उल्लंघन को लेकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी| इसके तहत उल्लंघन करने वाली इकाई को बंद किया जाएगा| वहीं एक लाख रुपए का या फिर 5 साल की सजा का प्रावधान है| दिल्ली सरकार की और 48 टिमें दिन में अलग-अलग इलाकों में औचक निरीक्षण करेंगी| प्लास्टिक को लेकर सरकार ने नियंत्रण कक्ष का भी गठन किया है| जहां प्लास्टिक नियम उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जाएगा| एक अधिकारी के अनुसार नियंत्रण कक्ष एसयूपी प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतें प्राप्त करेगा और प्रवर्तन टीमों को कार्रवाई करने का निर्देश देगा| हालांकि, डीपीसीसी का काम एसयूपी वस्तुओं के निर्माण पर रोक लगाना है लेकिन बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भी नियंत्रण कक्ष को भेजी जा सकती है| जिसे नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा| वहीं, उल्लंघन को लेकर शिकायतें दिल्ली सरकार की ग्रीन दिल्ली ऐप या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसयूपी-सीपीसीपी एप के माध्यम से वितरित की जा सकती है|