Uttarakhand-जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की पुनर्वास नीति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर…… तय की मुआवजे की दरें

उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में भू कटाव के कारण घर से बेघर हुए लोगों के लिए मुआवजे के संबंध में पुनर्वास नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बता दें कि आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के स्थायी विस्थापन और भूमि व भवन के मुआवजे के संबंध में पुनर्वास नीति पर कैबिनेट द्वारा मुहर लगा दी गई है और इस दौरान भवन मुआवजे की दरें भी तय हो चुकी है। आवासीय भवनों का मुआवजा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की प्लिंथ एरिया दरों के आधार पर दिया जाएगा। इसके अलावा दुकान में व्यवसायिक भवनों का मुआवजा निर्धारण करने के लिए क्षति के आधार पर पांच श्रेणियां बनाई गई हैं और इन दोनों मामलों में तीन – तीन विकल्प भवन मुआवजे के लिए रखे गए हैं। बता दें कि ऐसे प्रभावित परिवार जिनके पास भूमि व भवन के स्वामित्व के वैद्य अभिलेख नहीं है उन्हें पानी, बिजली, जलकर और सीवर कर के बिल तथा शपथ पत्र के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा और जो व्यक्ति किराए पर रह रहे हैं उन्हें रोजगार के लिए दो लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भूमि के मुआवजे की दरें जोशीमठ में जांच कार्य में जुटे तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्धारित की जाएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सेवक सदन में हुई ब्रीफिंग में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू और सचिव द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी गई। पुनर्वास होने वाले परिवारों के आवासीय भवनों की लागत सीपीडब्ल्यूडी की प्लिंथ एरिया दरों में दर सूचकांक लगाकर निकाली जाएगी।