उत्तराखंड में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद जिन दुकानों का नवीनीकरण अथवा लॉटरी में उठान नहीं हो सकेगा, उन्हें दैनिक आधार पर संचालक को दिया जाएगा| नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने यह कदम उठाया है|
बता दें की दुकानों का लॉटरी से आवंटन 5 अप्रैल को होगा| इसके साथ ही शासन ने दुकानों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र 15 अप्रैल तक जमा करने की स्वीकृति भी दे दी है|
राज्य में देसी-विदेशी शराब की 628 दुकानें हैं, जिनमें से 345 का नवीनीकरण हो चुका है| जबकि 283 अभी बच गई है| इन दुकानों के लॉटरी से आवंटन को 5 अप्रैल की तिथि तय की है तब तक इन दुकानों को दैनिक आधार पर संचालित किया जाएगा|