बड़ी खबर -: मृतक आश्रित कोटे से अब बहू को भी मिल सकेगी नौकरी, शासनादेश जारी

अब उत्तराखंड में मृतक आश्रित कोटे से पुत्रवधू को भी नौकरी का हकदार माना जाएगा|


बता दें कि मृत सरकारी सेवा के कुटुंब में विधवा पुत्रवधू को भी शामिल किया गया है| कार्मिक विभाग ने इस संबंध में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है|


बता दें कि भराड़ीसैंण में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था| इस नियमावली के तहत कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, पुत्री मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता का प्रावधान था| यह भी उल्लेखनीय है कि सभी संबंधियों में से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुउपयुक्त है तो ऐसी स्थिति में कुटुंब शब्द के अंतर्गत उस सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र या अविवाहित पौत्री भी शामिल होगी|