आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर निर्णय दिया| पांच सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से इस मामले में तीन अलग-अलग निर्णय लिए गए|
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा|
बता दें, उन्होंने याचिकाकर्ताओं के उन तर्कों को भी खारिज कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छिनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध किया गया था| साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जम्मू कश्मीर के आगे का रोडमैप भी बताया|
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए| यहां चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं| उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किए जाएं|