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दिल्ली| उच्च न्यायालय ने राजधानी में गुटखा, पान मसाला सहित चबाने वाले अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, बिक्री और भंडार पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है| सरकार ने वर्ष 2015 में इस संबंध में आदेश जारी किया था|
बताते चलें कि न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि दिल्ली सरकार ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत ही यांत्रिक तरीके से साल दर साल कई अधिसूचना जारी की है| इनमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत निर्धारित सामान्य सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया| उच्च न्यायालय ने विभिन्न तंबाकू उत्पादों के निर्माता और व्यापार करने वाले कारोबारियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विचार करते हुए सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है|
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