सावधान – बिना आवेदन क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर दोगुना जुर्माना

नई दिल्ली| भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड को लेकर सख्ती की है| आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े मास्टर दिशानिर्देशों में बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगा दी है| आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि बैंक ऐसा करते हैं तो उन्हें बिलिंग राशि का दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा| इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कार्ड जारी करने वाली कंपनियां या तीसरे पक्ष के एजेंट बकाया की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते हैं|