बागेश्वर:- घर में घुसकर किया दुष्कर्म….. आरोपित को सुनाई गई 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही हैं जहां आरोपित ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया और अपराध सिद्ध होने के बाद आरोपित को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने यह सजा सुनाई है और एक अन्य धारा में आरोपित को 3 वर्ष की सजा और भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक राजस्व पुलिस क्षेत्र नंदी गांव के बहोला हन्योली गांव निवासी संतोष सिंह के विरुद्ध वर्ष 2022 में प्राथमिकी दी गई थी।

तहरीर में बताया गया था कि पीड़िता 28 नवंबर की रात को 10:00 बजे अपने कमरे में सोई थी इसी बीच अभियुक्त संतोष उसके कमरे में घुस गया और घसीटकर उसे खेत में लेकर गया तथा उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के बाद आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तथा पीड़िता का मेडिकल कराया गया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज हुए। इसके बाद इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला द्वारा पैरवी की गई और उन्होंने मामले में 15 गवाहो को पीड़िता समेत पेश किया और अब जाकर आरोपित को सजा मिल पाई है। आरोपित को हिरासत में लेकर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है।