
बागेश्वर। जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु अनन्तिम आरक्षण निर्धारित किया गया है। जनपद बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला (अनुसूचित जाति) हेतु आरक्षित किया गया है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आशीष भटगई ने बताया कि अनन्तिम प्रस्ताव के विरुद्ध किसी भी हितबद्ध व्यक्ति लिखित आपत्ति चार अगस्त तक सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक सचिव पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 4-सुभाष मार्ग, देहरादून में प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियों का निस्तारण पांच अगस्त व छह अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनन्तिम आरक्षण प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
