बागेश्वर – यौन उत्पीड़न रोकथाम,निषेध और निवारण अधिनियम के तहत जागरुकता कार्यशाला आयोजित

बागेश्वर । जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज तोमर की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला जज द्वारा उपस्थित आंतरिक परिवाद समिति के समस्त सदस्यगण को अवगत कराया गया कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थान सुनिश्चित करने और महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले सक्षम कार्य वातावरण का निर्माण करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता कुमारी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन के रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान सिविल जज (सी०डि०) व अध्यक्ष आंतरिक परिवाद समिति जिला न्यायालय ऐश्वर्या बोरा द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है तथा यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर किसी भी ऐसे यौन उत्पीड़न को रोकना है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता कुमारी ने बताया कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और समाधान के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करें। इस अधिनियम के तहत नियोक्ताओं का कर्तव्य है कि कार्यस्थल पर एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए और इस कानून के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने चाहिए। कार्यक्रम का संचालन रिटेनर अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया।

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