बागेश्वर:- एक जुलाई 2024 से भारत में लागू 3 नए कानूनों पर चलाया जाय वृहद जागरुकता अभियान – डीएम बागेश्वर

 बागेश्वर  । 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू नए 3 आपराधिक कानून के बारे में आमजन को जागरुक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता को नए कानून की जानकारी देने के लिए बृहद स्तर पर जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए । स्कूलों में भी छात्र/छात्राओं को नए कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाए।

 नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 की जानकारी के साथ साथ E-FIR व ई-बयान की सुविधा के साथ -साथ नए कानूनों में नागरिक सुरक्षा व महिला सम्मान आदि प्रावधानों हैं । उनकी विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाए।   जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न पुराने गैर जरूरी ब्रिटिश मानसिकता वाले कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं । नए कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और मा.न्यायालयों को मददगार साबित होंगे । तीनों नए कानून देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे । उन्होंने कहा कि नए कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करेंगे।
      जिलाधिकारी ने नए कानूनों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुराने कानून से कई प्राचीन शब्दों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में  महिलाओं, बच्चों, और देश की सीमा, सेना, नौसेना पर विशेष कानून बनाया गया है। नए कानूनों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग और फॉरेंसिंक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और त्वरित न्याय देगी और अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग से त्वरित न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने का कार्य करेगी । नए कानूनों में ऑनलाइन व्यवस्था पर भी बल दिया गया है ।

नए कानूनों में मूल भारतीय विचार को स्पष्टता और सरलीकरण के साथ समाहित किया गया है । दंडात्मक प्रक्रिया में नए विशेष प्राविधानों का विस्तार करते हुए सामुदायिक सेवा का दंडात्मक प्राविधान भी रखा गया है । उन्होंने कहा कि निश्चित ही तीनों कानूनों को उत्तराखंड पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी । जिलाधिकारी ने कहा कि नये कानूनों में जो प्राविधान किये गये हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद जनपद में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आम जन को इन कानूनों की जानकारी हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे, अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा, अनुराग आर्या, तहसीलदार दलीप सिंह, अभियोजन अधिकारी सीमा भेतवाल एवं अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे ।