अंकिता हत्याकांड -: सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा….

नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है|


दायर याचिका पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है| उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता| सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है| SIT किसी वीआईपी को नहीं बचा रही है| पूर्व में याचिकाकर्ता से एकलपीठ ने पूछा कि आपको एसआईटी जांच पर संदेश क्यों है? जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कमरे के ध्वस्तीकरण से पहले फोटोग्राफी की जा चुकी है| मृतका के कमरे में एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था|
बताते चले कि आशुतोष नेगी कि ने याचिका दायर करके कहा था कि पुलिस व एसआईटी महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रहे हैं| एसआईटी ने अभी तक अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की है| जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को परिजनों को बिना जानकारी के उसका कमरा तोड़ दिया गया| महिला की उपस्थिति के बिना अंकिता के शव का मेडिकल कराया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है| मेडिकल कराते समय एक महिला का होना आवश्यक था जो इस केस में पुलिस की ओर से नहीं किया गया| जिस दिन अंकिता की हत्या हुई थी उसी दिन 6:00 बजे पुलकित उसके कमरे में मौजूद था| वह रो रही थी पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है| यही कारण है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है|